शाहपुरा (भैरु लाल लक्षकार) राजपुरा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे राजस्व कर्मचारियों और पुलिस जाब्ते पर हमला करने के मामले में आरोपियों रामचंद्र गुर्जर, रामधन गुर्जर, भागचंद गुर्जर, बरदीचंद खाती, रामनिवास कुम्हार, लाड देवी गुर्जर और रुकमा देवी गुर्जर निवासी राजपुरा (फुलियाकला )को तीन वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई।
अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण में तथ्यों के अनुसार परिवादी भोपाल सिंह मीणा गिरद्दावर हल्का ग्राम धनोप (फुलियाकला ) ने घटनास्थल ग्राम राजपुरा (फुलियाकला ) में गोपाल लाल ए एस आई पुलिस थाना (फुलियाकला ) के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई 8 अक्टूबर 2015 को तहसीलदार तहसीलदार फुलिया कला के आदेश क्रमांक 75 /2015 दिनांक 21 सितंबर 2015 की पालना में दिन में लगभग 3:00 बजे बाद राजपुरा गांव पहुंचे जहां पर अतिकमी सोजी राम गुर्जर द्वारा पक्का निर्माण कराया गया था। उसको हटाने के लिखित में आदेश थे, मौके पर राजस्व के सभी अधिकारी और पुलिस थाना जाब्ता (फुलियाकला ) मौके पर मौजूद था, उस समय पर गांव के 15 से 20 आदमी और औरतों ने अचानक राजस्व अधिकारी और पुलिस जाब्ते पर पत्थर बाजी शुरू कर दी और राज कार्य में बाधा पहुंचाई। जिससे कई सरकारी कर्मचारी घायल हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया उक्त रिपोर्ट पर करवाई पुलिस करते हुए पुलिस थाना फुलिया कला ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 152/ 2015 अपराध अंतर्गत धारा 143 ,332, 353 ,308 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर शुरू किया बाद अनुसंधान पुलिस थाना फुलियाकला ने आरोपियों के खिलाफ उक्त धाराओं में चालान न्यायालय शाहपुरा में पेश किया इत्यादि ।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 35साक्षी परीक्षित करवाए गए एवं पत्रवाली में पेश 63 दस्तावेजों पर प्रदश अंकित कराए गए , इसके आधार पर न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए अभियुक्त गणों को रामचंद्र गुर्जर, रामधन गुर्जर, भागचंद गुर्जर, बरदीचंद खाती, रामनिवास कुम्हार, लाड देवी गुर्जर और रुकमा देवी गुर्जर निवासी राजपुरा (फुलियाकला )को मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे राजस्व कर्मचारियों और पुलिस जाब्ते पर हमला करने के लिए धारा अंतर्गत 143, 341/149, 353/149 , 332/149 , 333/149 भारतीय दंड संहिता के आरोपी मानते हुये अभियुक्त गणों को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए तीन वर्ष की सजा व 5000 रुपए का जुर्माना के आदेश दिए। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी की।